ब्रेकिंग
Raipur Central Jail Bail: जेल से बाहर आते ही अमित बघेल ने भरी हुंकार, 2028 चुनाव पर किया बड़ा ऐलान स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक मार्च, मांगों को लेकर सरकार के नाम सौंपा ज्ञ... साड़ी की जिद बनी मौत की वजह! पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट CM साय से लघु उद्योग भारती की मुलाकात, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों पर हुई अहम चर्चा Sai Cabinet Meeting Today: आज साय सरकार ले सकती है बड़े फैसले, किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान लोक कर्म विभाग की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर सख्त नजर, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करन... भव्य सावन मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, सांस्कृतिक समिति की बैठक में बनी कार्ययोजना, छत्तीसगढ़ में मेहरबान हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में बारिश; मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट दुर्ग में अंधे कत्ल का खुलासा: महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म की कोशिश नाकाम... सी.जी. सुपरफास्ट न्यूज़ के संपादक सुरेश गुप्ता ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को दी जन्मदिन की शुभकामना...
छत्तीसगढ़दुर्ग

रसमड़ा हाईवे पर सरकारी रेलिंग तोड़ने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार, वाहन जप्त

दुर्ग  : दुर्ग जिले के थाना पुलगांव (चौकी अंजोरा) पुलिस ने रसमड़ा हाईवे रोड पर लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त ट्रक ट्रेलर को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को प्रार्थी दुर्गेश राजपूत (उम्र 26 वर्ष), निवासी नेहरू नगर भिलाई, ने थाना पुलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी हाईवे इंजीनियरिंग कार्य से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि 12 जनवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे बाफना टोल प्लाजा से राजनांदगांव की ओर जा रहा ट्रक ट्रेलर (क्रमांक MH 40 CM 9454) का चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था।

लापरवाह ड्राइविंग के दौरान ट्रक चालक ने खपरी नाला क्षेत्र में लगी हाईवे की रेलिंग को टक्कर मार दी, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा। चालक को यह जानकारी होने के बावजूद कि रेलिंग शासकीय संपत्ति है, उसने खतरनाक तरीके से वाहन चलाया।

प्रकरण में थाना पुलगांव (चौकी अंजोरा) में अपराध क्रमांक 44/2026 के तहत धारा 281 बीएनएस, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 03 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जसदीप सिंह (उम्र 30 वर्ष), निवासी जिला होशियारपुर, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले चालकों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button